प्राइवेट स्कूलों कि सत्र 2023 ~24 में विलंब शुल्क के साथ मान्यता हेतु तारीख बढ़ी
देवास सत्तार खान,,9754744455
मध्य प्रदेश में प्राइवेट मान्यता हेतु शेष बचे हुए स्कूलों के लिए नवीन अथवा नवीनीकरण की मान्यता हेतु राज्य सरकार ने एक और अवसर प्रदान किया है जिसकी तारीख विलंब शुल्क के साथ 20 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2023 तक रहेगी रहेगी
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की मान्यता हेतु पोर्टल खोला गया था जिसमें सामान्य शुल्क के साथ अंतिम तारीख 7 फरवरी 2023 निर्धारित की गई थी तथा विलंब शुल्क ₹5000 के साथ मान्यता नवीन अथवा नवीनीकरण के लिए 16 फरवरी 2023 अधिसूचित की गई थी जिसमें स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन किया जाना था। किंतु तकनीकी खराबी के कारण जिन स्कूलों का शुल्क भुगतान नहीं हो पाया अथवा मान्यता से शेष रह गए स्कूलों की परेशानी को देखते हुए एवं प्रदेश के छात्रों के भविष्य को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र ने ऐसे विद्यालय जो नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता में शेष रह गए हैं उनको विलंब शुल्क के साथ एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है इसकी तारीख ₹5000 विलंब शुल्क के साथ 20 मार्च से प्रारंभ होकर अंतिम तारीख 27 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक आरटीई /मान्यता /2023/ 1522 /दिनांक 14 /3/2022 का उल्लेख करते हुए सहायक परियोजना अधिकारी रेणु गुप्ता ने मीडिया को बताया कि सरकार द्वारा विद्यालयों की मान्यता अथवा नवीनीकरण के शेष रहे स्कूलों के लिए ₹5000 विलंब शुल्क के साथ पोर्टल 20 मार्च से प्रारंभ हो गया है जो कि 27 मार्च 2023 तक चालू रहेगा अतः स्कूल संचालकों को चाहिए कि उक्त निर्धारित समय सीमा एवं अंतिम अवसर को ध्यान में रखते हुए मान्यता अथवा नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया करे,, साथ ही किसी प्रकार की परेशानी आने पर डीपीसी कार्यालय देवास से संपर्क किया जा सकता है