निजी स्कूल संचालक सत्र 2023~24 के लिए निर्धारित समय सीमा में करें आवेदन,, प्रदीप कुमार जैन डीपीसी देवास

देवास जिला ब्यूरो चीफ सत्तार खान,,9754744455

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2023 24 हेतु प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता / नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।


जिला शिक्षा केंद्र देवास से मीडिया को जानकारी देते हुए एपीसी श्रीमती रेणु गुप्ता ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 आदि सूची किए गए हैं इसके अनुसार मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 भारतीय न्यास अधिनियम 882 के अधीन रजिस्ट्री कृत संस्थाएं निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे

ऐसे होगी ऑनलाइन की प्रक्रिया
स्कूल संचालकों को सत्र 2023- 24 की नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता के लिए आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा जिसके तहत आरटीआई के मानक एवं मांगों की पूर्ति हेतु आवेदन करते समय अशासकीय शाला भवन एवं कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा

आवेदन की समय सीमा
प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता हेतु आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है

भौतिक सत्यापन
ऑनलाइन आवेदन के पश्चात बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 10 कार्य दिवस एक्शन रिपोर्ट भेजी जावेगी

डीपीसी द्वारा प्रकरणों का निराकरण
बीआरसी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद डीपीसी को प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तारीख 2 मार्च 2023 निर्धारित की गई है बीआरसी के प्रकरण फॉरवर्ड करने के 10 कार्य दिवस के अंदर डीपीसी को प्रकरण का निराकरण करना होगा अथवा पोर्टल पर मान्यता आवेदन स्वेता अग्रेषित हो जावेगा
कलेक्टर के समक्ष अपील
डीपीसी द्वारा मान्यता आवेदनों को निरस्त करने के 30 दिवस के अंदर संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा अपील की जा सकेगी जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदरजिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा
वहीं द्वितीय अपील वही कलेक्टर द्वारा नीरज टी के पश्चात आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष दूसरी बार अपील की जा सकेगी
मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क
मान्यता आवेदन करने वाली सोसायटी ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु ₹5000 , माध्यमिक शाला हेतु ₹7500, तथा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला है तो ₹10000, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा

नवीनिकरण शुल्क
वहीं स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण हेतु प्राथमिक शाला के लिए ₹2000 माध्यमिक शाला के लिए ₹3000 तथा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला हेतु ₹4000 प्रति वर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा करना होगा

सुरक्षा निधि हेतु राशि जमा करना
शासन के निर्देशानुसार जिन विद्यालयों में 250 तक बच्चों की संख्या है वहां प्राथमिक स्कूल को ₹20,000 एवं माध्यमिक स्कूल को ₹25,000 तथा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को ₹30000 सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा इसी प्रकार से 250 से अधिक बच्चे होने पर प्राथमिक में ₹30,000 व माध्यमिक शाला में ₹35,000 तथा माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शाला के लिए ₹40,000 सुरक्षा निधि के रूप में जिला परियोजना अधिकारी एवं संचालन समिति के सचिव के संयुक्त नाम से FD के रूप में जमा करना होगा
डीपीसी कार्यालय देवास द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि स्कूल संचालकों की नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर स्कूल संचालक डीपीसी कार्यालय देवास में संपर्क करें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण हेतु आवेदन करे।

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