55 दैनिक वेतन भोगियों की सेवा समाप्त ! मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद हटाए गए

फिरोज खान आरके सिंघाना कि रिपोर्ट

मनावर इस समय मध्य प्रदेश शासन किसी भी कर्मचारी पर रहम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है !लगातार नगर पालिका और नगर पंचायतों में नियम विरुद्ध भर्ती होने की शिकायतें मिल रही है ! जिसमें अंजड़ नगरपालिका में भी कर्मचारी भर्ती में अनियमितता की शिकायत के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, इसके अतिरिक्त पृथ्वीपुर के जेरोन नगर पालिका सीएमओ को निलंबित किया गया ! जिनका नाम उमाशंकर मिश्रा है जिन्हें लोगों की शिकायत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मंच से ही निलंबित कर दिया गया ! इसी प्रकार अनेक नगर पालिका और नगर पंचायतों में भ्रष्टाचार की और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत भी आ रही है ! इसे देखते हुए मध्यप्रदेश शासन और नगरीय प्रशासन विभाग किसी प्रकार की रिस्क लेने के मूड में नहीं है ! वर्तमान की ताजा कार्यवाही में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 5-1/2013/13 भोपाल दिनांक 7 अक्टूबर 2016 एवं उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर के पत्र क्रमांक/शा-2/ स्था./ संविदा नियुक्ति/2022/3349 इंदौर दिनांक 20 दिसंबर 2022 के अंतर्गत एवं संदर्भ अनुसार दिया गया है कि नियम विरुद्ध रखे गए सूची के अनुसार 55 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश है ! इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के पश्चात अगर कोई भी शाखा प्रभारी किसी कर्मचारी को काम में लेता है तो इसकी समस्त जवाबदारी उक्त शाखा प्रभारी की रहेगी ! इस आदेश को मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमान प्रदीप शर्मा के द्वारा उनके हस्ताक्षर से जारी करते हुए इसकी एक प्रतिलिपि संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर को भेजी गई है !

कर्मचारियों की जीविका उपार्जन की हो जाएगी समस्या

मनावर में हटाए गए कुछ कर्मचारियों से हमारी बात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति अब किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी झेलने की नहीं है और हम अगर अब सेवा कार्य में नहीं लिए जाते हैं तो हमारा परिवार और हमारे भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न होगी ! मध्यप्रदेश शासन से अनुरोध है कि हमें सेवा समाप्त जैसा आदेश ना दे !

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