कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में पतंगबाजी के लिए चायना, नायलोन डोर के निर्माण, क्रय- विक्रय एवं उपयोग करना किया प्रतिबंधित
देवास जिले में चायना डोर संबंधित आदेश 02 माह तक रहेगा प्रभावशील, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई- कलेक्टर
जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में मानव / पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सामान्य के हित जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु “कोई भी व्यक्ति मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में न तो चायना, नायलोन डोर का निर्माण करेगा न ही दुकानों में रखेगा न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा।” आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने जारी किए है।
जारी आदेशानुसार जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है जिसमें वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों में पतंग बाजी में चायना डोर का उपयोग अधिकता से किया गया है। चायना डोर का मटेरियल अत्यधिक तेज धार तथा खतरनाक होता है। चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों / पशु-पक्षियों के कटने तथा घोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई है। चायना डोर के उपयोग से दुर्घटना होना संभावित है जिससे जन-धन एवं पशुहानि होने के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है तथा आमजनों में चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग को लेकर असहमतियां भी व्यक्त की जाती रही है। क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चायना डोर के विक्रय और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं और तुरंत निवारण करना वांछनीय है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम / एसडीओ(पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।
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